15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम; भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर
वॉशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एच-1बी वीजा नियमों में सख्ती के आदेश दिए हैं। एच-1बी आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा, ताकि अमेरिकी अधिकारी आवेदक की प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट और लाइक्स को देख सकें।यदि आवेदक की कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी अमेरिकी हितों के खिलाफ दिखी तो एच-1बी वीजा जारी नहीं किया जाएगा। एच-1बी के आश्रितों (पत्नी, बच्चों और पेरेंट्स) के लिए एच-4 वीजा के लिए भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक करना जरूरी होगा।ऐसा पहली बार है, जब एच-1बी वीजा के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच जरूरी की गई है। नए नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे। ट्रम्प प्रशासन ने सभी दूतावासों को निर्देश जारी किए हैं।अगस्त से स्टडी वीजा एफ-1, एम-1 और जे-1 साथ ही विजिटर वीजा बी-1, बी-2 के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक करने की अनिवार्यता लागू की जा चुकी है।ट्रम्प का एच-1 बी वीजा पर 9 साल में कभी हां, कभी ना वाला रवैया रहा है। पहले कार्यकाल में 2016 में ट्रम्प ने इस वीजा को अमेरिकी हितों के खिलाफ कहा था। 2019 में इस वीजा का एक्सटेंशन सस्पेंड किया। पिछले महीने ही यू-टर्न लेते हुए कहा- हमें टैलेंट की जरूरत है।

