नई दिल्ली
बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसशन ने मंगलवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका के बाद मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। शीर्ष अदालत के के प्रवक्ता हेनरी वेंडरलिंडन ने कहा, कोर्ट ऑफ कैसशन ने अपील खारिज कर दी है। इसलिए कोर्ट ऑफ अपील का निर्णय बरकरार रहेगा। इससे पहले एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को सही ठहराते हुए उसे “कार्यान्वयन योग्य” करार दिया था। चार सदस्यीय अभियोजन ने 29 नवंबर 2024 को जिला अदालत के प्री-ट्रायल चैंबर के आदेश को भी सही पाया था। इसमें मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मई 2018 और जून 2021 में जारी गिरफ्तारी वारंट को प्रवर्तनीय माना गया था, जिससे चोकसी के भारत लाने का रास्ता साफ हो गया था।

