नई दिल्ली । दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत मिल गई है. उसे बहन की शादी में शामिल होना है. 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है. दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उमर को 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करना होगा. रिहाई की शर्तों के तहत अदालत ने निर्देश दिया है कि उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा. किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकता है।

