अहमदाबाद। सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने 2023 के एक NDPS मामले में फैसला सुनाते हुए तीन ड्रग्स तस्करों को जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी जावेद खान बलोच को 10 साल की कठोर कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं, सह-आरोपी वसीम शेख और शबाना बानू को 5-5 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। SOG पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कुल 6.96 लाख रुपये मूल्य का नशीला पदार्थ बरामद किया था। न्यायाधीश वी.बी. राजपूत ने सबूतों और सरकारी वकील की दलीलों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना। जावेद खान पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में शामिल रहा है।

