- सेशंस कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका
राजकोट
शहर सहित देश भर में सनसनी फैलाने वाले TRP अग्निकांड मामले में 7 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजकोट सेशंस कोर्ट ने इन आरोपियों की डिस्चार्ज याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये 7 आरोपी, जिन्होंने कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी, उनमें मनसुख सागठिया, गौतम जोशी, TRP गेमजोन के मालिक धवल ठक्कर, मैनेजर नितिन लोढ़ा, जयदीप चौधरी, राजेश मकवाणा और भीखा थेबा शामिल हैं। राजकोट के TRP गेमजोन अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, TRP गेमजोन के भागीदारों, संचालकों और महानगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों सहित कुल 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। TRP गेमजोन अग्निकांड मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, अदालत में टी.पी.ओ. मनसुख सागठिया, ए.टी.पी.ओ. मुकेश रामजी मकवाणा, जयदीप चौधरी, गौतम देवशंकर जोशी, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर थेबा, धवल ठक्कर और नितिन जैन ने आरोप तय होने से पहले ही खुद को दोषमुक्त (डिस्चार्ज) करने के लिए याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

