गांधीनगर । गुजरात राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ग-1 और वर्ग-2 के अधिकारियों की तरह ही वर्ग-3 के कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए समय सीमा मार्च 2026 निर्धारित की गई है। सभी वर्ग-3 कर्मचारियों को इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य सरकार के वर्ग-3 के नियमित नियुक्ति वाले सभी प्रशासनिक संवर्ग के कर्मचारियों और पंचायत सेवा के कर्मचारियों पर यह नया नियम लागू होगा। हालांकि, इसमें तकनीकी कर्मचारी, स्टेनोग्राफर, शिक्षक जैसे वर्ग-3 कर्मचारियों को छूट दी गई है। यह नए नियम वर्ष 2025-26, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के वर्ष से लागू होंगे। वर्ग-3 कर्मचारियों के वार्षिक कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट भरने के लिए आवश्यक फॉर्म नियमित किए गए हैं। कार्यालय संचालक के लिए आवश्यक जिम्मेदारी भी सरकार ने निर्धारित की है। यदि संबंधित कर्मचारी ने अतिरिक्त कार्य भी किया है, तो उसे अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा, सरकार के निश्चित वेतन वाले वर्ग-3 कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे, फिर भी उनके लिए अलग से कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन पत्रक पहले ही निर्धारित किया गया है। यदि वर्ग-3 का कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा आधारित नियुक्ति प्राप्त करता है, तो उसे अपना कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट ऑफलाइन जमा करना होगा, ऐसा सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है।gujaratvaibhav.com

