नई दिल्लीः
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी। कैश कांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस वर्मा ने जांच की वैधता को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी और उनकी अर्जी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंतरिक तीन न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को कहा था कि आपका आचरण बहुत कुछ कहता है। कोर्ट ने कैश कांड मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आचरण आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता। उन पर आरोप है कि उनके घर पर कैश मिला था। इस मामले में एक कमेटी ने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट दी थी। जस्टिस वर्मा इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

