10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई न करने का आदेश
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए।CJI बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। पुराने वाहनों पर रोक लगाने से राहत देने का अनुरोध किया था।मेहता ने कहा कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर आने-जाने के लिए। ऐसे वाहन साल में शायद 2000 किलोमीटर भी नहीं चलते लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहन को भी 10 साल बाद बेचना पड़ेगा।

