अहमदाबाद । गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी और हेल्थ वर्कर्स के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे लंबे समय से संघर्षरत आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आंगनवाड़ी वर्कर्स को 24,800 रुपये और हेल्थ वर्कर्स को 20,300 रुपये वेतन देने का आदेश दिया है। यह फैसला 2024 में सिंगल जज के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर आया है।आंगनवाड़ी वर्कर्स को 24,800 रुपये वेतन का आदेशहाईकोर्ट ने सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से वेतन भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया। यह भुगतान 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगा। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने में इस आदेश का पालन और भुगतान शुरू करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भुगतान राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय या केवल राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।छह महीने में भुगतान शुरू करना होगाआंगनवाड़ी और हेल्थ वर्कर्स लंबे समय से वेतन वृद्धि और सरकारी कर्मचारी जैसा दर्जा देने की मांग कर रहे थे। यह फैसला उनके संघर्ष की जीत है और उनके कार्य को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर मिलेगा।

