गांधीनगर । गुजरात राज्य में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए वर्ष 2017 से फीस निर्धारण कानून पारित किया गया था और इसे लागू किया जा रहा है। लेकिन स्कूल संचालकों द्वारा किसी न किसी तरह की अनियमितताएँ किए जाने का मामला सामने आने के बाद, आगामी सितंबर माह से निजी स्कूलों के लिए ऑनलाइन हलफनामा देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए निजी स्कूलों को अक्टूबर माह के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य की 11,000 निजी स्कूलों को दो महीने के भीतर आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को फीस में वृद्धि या कितनी फीस लेनी है, इस संबंध में प्रस्ताव देना होगा। चूंकि 91% स्कूल इस दायरे में आते हैं, इसलिए आगामी दिनों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।नि

