नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका एक बार फिर बेल्जियम की अदालत ने खारिज कर दी है। भारत की जांच एजेंसी CBI ने अदालत को बताया कि चोकसी पहले भी कई देशों से भाग चुका है और अगर उसे जमानत दी गई तो वह फिर किसी देश भाग सकता है। चोकसी को बेल्जियम में इसी साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी भारत की तरफ से भेजी गई प्रत्यर्पण की मांग के आधार पर हुई थी। इससे पहले भी बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कसेशन ने उसकी जमानत अर्जी ठुकरा दी थी। चोकसी ने 22 अगस्त को नई जमानत याचिका दायर की थी और कहा था कि उसे घर में नजरबंद किया जाए। लेकिन अदालत ने इसे भी ठुकरा दिया। अब बेल्जियम की अदालत में चोकसी के प्रत्यर्पण पर सुनवाई सितंबर में होगी। इस सुनवाई के दौरान भारत की जांच एजेंसी सीबीआई भी बेल्जियम की प्रॉसिक्यूशन टीम की मदद करेगी।

