नई दिल्ली। उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सितंबर को उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार किया था।

