तरनतारन। विवाह समारोह में भाग लेने आई अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार की लड़की हरबिंदर कौर उसमां के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने का मामला 12 वर्ष से अदालत में सुनवाई के अधीन था।अब एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार की अदालत ने अंतिम सुनवाई करते हुए उसमां कांड के मुख्य आरोपित मनजिंदर सिंह लालपुरा (खडूर साहिब के विधायक) को 4 साल की सजा सुनाई है।तीन मार्च 2013 में गांव उसमां निवासी हरबिंदर कौर उसमां अपने पिता कश्मीर सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों समेत विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में पहुंची थी तो वहां पर मौजूद टैक्सी चालकों द्वारा हरबिंदर कौर उसमां के साथ छेड़छाड़ की गई।विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उनकी मारपीट की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच सड़क पर परिवार की मारपीट की थी। तब विस हलका पट्टी के गांव उसमां का यह मामला सड़क से लेकर सांसद तक गूंजा था। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

