गांधीनगर । दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्होंने अपनी 82 वर्षीय बीमार मां की देखभाल के लिए 45 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 5 दिन की शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मंजूर की। जमानत अवधि में नारायण साईं केवल अहमदाबाद में अपनी मां के घर रह सकेंगे और अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे। नारायण साईं के वकील ने तर्क दिया कि पहले उनके बीमार पिता आसाराम से मिलने के लिए 5 दिन की जमानत दी गई थी। अब उनकी मां, जो कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित हैं, से मिलने के लिए 45 दिन की जमानत मांगी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने 45 दिन की मांग ठुकरा दी और 5 दिन की जमानत दी। सूरत की लाजपोर जेल से रिहाई के बाद वे अहमदाबाद में मां के घर जाएंगे।

