बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा
नई दिल्ली (वी.एन.झा)। चुनाव आयोग ने बुधवार को साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) केवल राज्य सरकार पर ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार भी इस दौरान बिहार से जुड़े किसी बड़े एलान या नई नीति की घोषणा नहीं कर सकेगी। आचार संहिता सोमवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही लागू हो गई थी। बिहार में दो चरणों में मतदान होगा, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा, ‘आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी, जहां तक बिहार से जुड़ी घोषणाओं और नीतिगत फैसलों की बात है।’ इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है।निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए लोगों के घरों के बाहर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा देने की घोषणा की है. निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को जारी किए गए बयान में बताया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (C) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.बयान के अनुसार ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर ‘फॉर्म 12 डी’ के जरिए अपने बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के माध्यम से आवेदन करना होगा. इसके बाद मतदान दल उनके घर जाकर उनके वोट एकत्र करेंगे।

