नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को आधार बनाते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। पीआईएल में कहा गया था कि कोर्ट को इस मामले में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के मुल्लापेरियार बांध की जगह नए बांध के निर्माण के मांग वाली जनहित याचिका पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सेव केरल ब्रिगेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान चारों पक्षों से जवाब मांगा। इसमें कहा गया था कि 130 साल पुराने ब्रिटिश काल में बने बांध के आसपास 1 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ऐसे में इस पुराने बांध की जगह अब एक नया बांध बनना चाहिए।

