अहमदाबाद । दिल्ली के लाल किले के पास हालिया कार-बम घटना के बाद अहमदाबाद शहर में आतंकी व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर जी.एस. मलिक ने सख्त कदम उठाया है। शहर के सभी गैरेज, वर्कशॉप और सर्विस स्टेशनों के लिए 18 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक विशेष आदेश जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि चोरी के दोपहिया-चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा लूट, स्नैचिंग और आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। अपराध के बाद ये वाहन गैरेज में मरम्मत, मॉडिफिकेशन या छिपाने के लिए लाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गैरेज मालिक रिकॉर्ड नहीं रखते, जिससे जांच में बाधा आती है।कमिश्नर मलिक ने स्पष्ट किया है कि यह कदम चोरी के वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखने के लिए उठाया गया है। हेड कांस्टेबल से ऊपर के सभी पुलिस अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। उल्लंघन करने वाले गैरेज-सर्विस स्टेशन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई होगी।शहर में करीब 8,000 से अधिक गैरेज-वर्कशॉप हैं। पुलिस सभी जगह निरीक्षण कर रही है और 15 दिन में पूरी तरह कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

