मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज
नागपुर
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गोंदिया जिले की मस्जिद गौसिया द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नमाज़ के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म में तेज आवाज वाले उपकरणों का उपयोग अनिवार्य नहीं है, इसलिए लाउडस्पीकर को धार्मिक अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता।जस्टिस अनिल पंसारे और न्यायमूर्ति राज वाकोड़े की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि धार्मिक प्रथाओं के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग आवश्यक या अनिवार्य है। इसलिए मस्जिद को इस उपकरण को लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद विवाद, निर्माण में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद के शिलान्यास को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस प्रक्रिया में दखल नहीं देगा। 6 दिसंबर को होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम से पहले दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस चरण पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह विवादित परियोजना निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तावित है, जिन्होंने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद-शैली की संरचना बनाने की घोषणा की थी। गुरुवार को दायर एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 6 दिसंबर को शिलान्यास का आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है, इसलिए कोर्ट कार्यक्रम पर रोक लगाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन किसी भी प्रकार के रोक आदेश से इनकार कर दिया।

