मुंबई BMW हिट-एंड-रन केस के आरोपी को जमानत से इनकार
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2024 के मुंबई BMW हिट-एंड-रन केस में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- ‘ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है, इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।’जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने कहा कि आरोपी एक अमीर परिवार से है। उसके पिता शिवसेना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के गुट से जुड़े थे। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है।मिहिर शाह को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि पिछले साल 7 जुलाई को वर्ली में उसने BMW से स्कूटर को टक्कर मारी और महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटते ले गया, जिससे कावेरी नखवा की मौत हो गई और पति प्रदीप नखवा गंभीर रूप से घायल हो गए। शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 21 नवंबर के जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने माना था कि हादसे के समय शाह बहुत ज्यादा नशे में था। उसने स्कूटर को टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रोकी और पीड़ित को अपनी गाड़ी के नीचे घसीटता हुआ ले गया।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि घटना के समय और उसके बाद आरोपी का व्यवहार ऐसा नहीं है, जिससे उसे जमानत देने का भरोसा किया जा सके। टक्कर भले ही गलती से हुई हो लेकिन इसके बाद आरोपी तेज रफ्तार में भाग गया।

