नई दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी व हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चोकसी के तर्कों में कोई दम नहीं है और वह प्रत्यर्पण रोकने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने माना कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भारत के कानूनों और यूरोपीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है। इससे भगोड़े मेहुल चौकसी की प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया हैकोर्ट ने चोकसी की तीन मुख्य दलीलों को ठुकरा दिया। इनमें निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन, अपहरण का आरोप और भारत की जेलों में कैद की खराब स्थिति की आशंकाएं शामिल थीं। चौकसी का कहना था कि शुरुआत में कुछ दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिससे उनके बचाव के अधिकार प्रभावित हुए।

