नई दिल्ली
22 दिसंबर 2025 को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्जशीट पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी.दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका मंजूर करते हुए 12 मार्च 2026 को सुनवाई की अगली ताीख दी है. ED की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल हुई है. तुषार मेहता ने कहा कि जून 2014 को एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई, जिसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसपर स्टे लगा दिया था.

