- आवारा मवेशियों पर सरकार का सख्त फैसला
- बिना टैग वाले मवेशियों पर 1,000 से 10,000 तक जुर्माने का प्रावधान
- अपंजीकृत मवेशियों को जब्त किया जाएगा, सार्वजनिक सड़कों पर घास बेचने और खिलाने पर प्रतिबंध
गांधीनगर। राज्य सरकार ने प्रदेश में आवारा मवेशियों को लेकर गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। जिसमें सरकार ने मनपा और नपा क्षेत्र के लिए गाइडलाइन की घोषणा की है। मनपा और नपा क्षेत्र में भी मवेशियों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है तथा अपंजीकृत मवेशियों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मनपा और नपा को पशुओं में टैगिंग भी करनी होगी। साथ ही अनुमति के लिए तय चार्ज भी देना होगा। साथ ही, सार्वजनिक सड़कों पर घास बेचने और खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सड़कों पर घूमते पकड़े जाने पर अपंजीकृत मवेशियों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रदेश में आवारा मवेशियों के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने आज महानगर पालिका के साथ-साथ नगर पालिका सीमा क्षेत्र में भी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है. गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि पशु मालिक कितने मवेशियों को पाल रहा है। इसकी जानकारी जमा करनी होगी और रजिस्ट्रेशन और टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है. साथ ही सार्वजनिक सड़कों पर घास बेचने और खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि राज्य में गाइडलाइन का कितना पालन होता है।