नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और मणिपुर सरकार को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी नागरिक बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित न रहे। नाकेबंदी हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से नाकाबंदी से निपटा जाता है, वह कानून प्रवर्तन के तहत अधीन है। हालांकि, मणिपुर मामले के मानवीय पहलू का ध्यान रखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं को हवाई मार्ग से गिराने सहित सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सुनवाई की अगली तारीख पर अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है।