गांधीनगर। गुजरात सूचना आयोग द्वारा अर्जीदारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखा व्यवस्थापन संबंधित प्रशासनिक तंत्र को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। गुजरात सूचना आयोग में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दूसरी अपील/शिकायत की सुनवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के उपयोग की कई शर्तों के अधीन मंजूरी दी गई है तथा सुनवाई निर्धारित सुनवाई खंड में करते का भी निर्णय किया है। आरटीआई एक्ट के तहत दूसरी अपील करते अर्जीदारों को अपील के लिए शब्दों की सीमा आड़े न आए उस उद्देश्य निर्धारित फॉर्म में सुधार किया गया। ये सभी सुधार संबंधित जरूरी प्रशासनिक हुक्म आयोग की वेबसाइट पर भी रखे गए हैं ऐसा गुजरात सूचना आयोग की विज्ञप्ति में बताया गया है।