- भरूच, वडोदरा एवं नर्मदा जिले के किसानों को नुकसान की सहायता चुकाई जाएगी
- 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ हो उसे सहायता होगी, प्रति हेक्टेयर 25 हजार की सीमा में मिलेगी सहायता
गांधीनगर । राज्य में नर्मदा नदी में आई बाढ़ के कारण भरूच, वडोदरा तथा नर्मदा जिले में खेती एवं बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। नुकसान का प्राथमिक अंदाज संबंधित जिला प्रशासनिक तंत्र द्वारा राज्य सरकार को मिला है। इन अंदाज रिपोर्टों के संदर्भ में राज्य सरकार ने संबंधित जिले के किसानों को हुए नुकसान के सामने सहायता के लिए एसडीआरएफ के उपरांत राज्य बजट से विशेष कृषि राहत पैकेज देने का निश्चय किया है। इस पैकेज का लाभ जिला प्रशासनिक तंत्र द्वारा घोषित किए नुकसानग्रस्त गांवों में कृषि एवं बागवानी फसलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ हो ऐसे किसान खातेदारों को मिलेगा। घोषित किए पैकेज अनुसार खरीफ 2023-24 ऋतु की बुवाई किए बिन सिंचित खेती फसलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार प्रति हेक्टेयर अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा में दी जाएगी। सिंचित खेती फसलों एवं वर्षायु बागवानी फसलों में भी 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ के नियमानुसार प्रति हेक्टेयर मिलने पात्र 17 हजार रुपए की सहायता के उपरांत राज्य कोष से अतिरिक्त सहायता प्रति हेक्टेयर 8 हजार अनुसार मिलाकर कुल 25 हजार रुपए की सहायता प्रति हेक्टेयर अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा में मिलनी पात्र होगी। बहुवर्षायु बागवानी फसलों के 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ से मिलने पात्र प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपए की सहायता के उपरांत राज्य कोष से प्रति हेक्टेयर 15 हजार मिलाकर कुल 37500 रुपए प्रति सहायता के तहत मिलेंगी। अधिक से अधिक दो हेक्टेयर की सीमा में यह सहायता मिलेगी। बहुवर्षायु बागवानी फसलों के 33 प्रतिशत या उससे अधिक पेड़ उखड़ जाने, गिर जाने या टूटकर नष्ट हो गए हों ऐसे मामले में एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार प्रति हेक्टेयर मिलने पात्र 22,500 रुपए की सहायता के उपरांत राज्य कोष से प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त 1,02,500 रुपए की सहायता मिलाकर कुल 1.25 लाख की सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा में मिलनी पात्र होगी। सहायता पैकेज का लाभ लेना चाहते असरग्रस्त किसानों को डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ऑनलाइन अर्जी करनी होगी। ऐसी अर्जी वीसीई या वीएलई मार्फत करनी होगी तथा इसके लिए कोई फीस नहीं चुकानी होगी। ऐसी अर्जियां डिजिटल गुजरात पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2023 तक में करनी होंगी। इस विशेष कृषि राहत पैकेज के अन्तर्गत सहायता तथा अन्य आनुषांगिक भुगतान लाभार्थियों के बैंक एकाउन्ट में डीबीटी से किया जाएगा।