सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में मणिपुर सरकार को आदेश दिया कि हफ्ते भर में हाई कोर्ट से लेकर सभी निचली अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई की सुविधा शुरू की जाए. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी वकील को उसमें पेश होने से न रोका जाए.अगर किसी को रोका गया तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी को इंसाफ सुनिश्चित करने की गारंटी चाहते हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्योरा भी मांगा है कि सभी समुदाय के वकील कोर्ट में पेश हो रहे हैं .कोर्ट ने कहा कि हम मणिपुर के हर मामले में दखल नहीं देंगे. हम मणिपुर का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलाना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि हम ये भरोसा करने को तैयार नहीं है कि मणिपुर हाईकोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा है. कोर्ट ने कहा ये जनहित में होगा कि एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद किया जाए. अपने निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत और पुनर्वास को लेकर दिशा- निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापित लोगों के खोए आधार कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं. लेकिन कहा कि आधार UIDAI के पास उपलब्ध रिकॉर्ड पर ही जारी हों।