नयी दिल्ली (वी.एन.झा)। विधि आयोग मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर 2029 से लोकसभा चुनाव के साथ सभी के चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकार पहले ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के वास्ते एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर चुकी है, इसलिए विधि आयोग को राष्ट्रीय और राज्यों के लिए अपनी वर्तमान सिफारिश के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी शामिल करने को कहा जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि विधि आयोग लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के वास्ते एक आम मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार कर रहा है ताकि लागत कम हो सके और जनशक्ति का इस्तेमाल लगभग एक समान कवायद के लिए किया जा सके जो अभी निर्वाचन आयोग और विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा की जाती है। सूत्रों ने हालांकि यह भी बताया कि एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है क्योंकि कुछ मुद्दों का निपटारा होना बाकी है। वर्ष 2029 से राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराना सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के तहत आयोग विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। सूत्रों ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा रहा है कि एक बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था हो जाए, तो मतदाता दोनों चुनावों के लिए मतदान करने के वास्ते केवल एक बार मतदान केंद्र पर जाएं। सूत्रों ने बताया कि क्योंकि विधानसभा और संसदीय चुनाव विभिन्न चरणों में होते हैं, इसलिए आयोग इस बात पर भी गौर कर रहा है कि मतदाता दो चुनावों के लिए मतदान करने के वास्ते एक से अधिक बार मतदान केंद्रों पर न जाएं। उन्होंने कहा कि आयोग का विचार है कि विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और वह केवल व्यापक लोकतांत्रिक कवायद के सुचारू संचालन के लिए तौर-तरीकों पर काम कर रहा है। फिलहाल आयोग का काम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के तरीके सुझाना है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को यह सिफारिश करने का काम सौंपा गया है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत, नगरपालिका, जिला परिषद) एक साथ कैसे आयोजित किए जा सकते हैं। विधि आयोग एक सुझाव यह दे सकता है कि त्रिस्तरीय चुनाव एक साल में दो चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि यह देश में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। कानून मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में विधि आयोग से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे की जांच करने को कहा था।
महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी
शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। किसी भी विधेयक के संसद से दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके।इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।
पॉक्सो एक्ट में संशोधन की जरूरत: विधि आयोग
विधि आयोग ने 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े पॉक्सो मामलों में सजा को लेकर निर्देशित न्यायिक विवेक को लागू करने का सुझाव दिया है। इसने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इसके अलावा, आयोग ने सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि सहमति से संबंध बनाने की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। विधि आयोग ने चरणबद्ध तरीके से ई-एफआआईआर का पंजीकरण शुरू करने की सिफारिश की है, जिसकी शुरुआत तीन साल की जेल की सजा वाले आपराधों से होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार को सौंपी गई और शुक्रवार को सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट में विधि आयोग ने ई-एफआईआर दर्ज करने की सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया है कि ई-एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे से निपटेगी और नागरिकों को वास्तविक समय (रियल टाइम) में अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देगी।विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे पत्र में कहा, ‘प्रौद्योगिकी के आगे बढ़ने के कारण संचार के साधन कई गुना आगे बढ़े हैं। ऐसे में, एफआईआर दर्ज करने की पुरानी प्रणाली से चिपके रहना आपराधिक सुधारों के लिए अच्छा नहीं है।’