क्रूज शिप्स पर जीएसटी घटकार 5% किया
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने त्योहारों से पहले लोगों को राहत देने वाले कई उपायों पर अमल किया है. काउंसिल की आज हुई बैठक में गुड़, मोटे अनाजों समेत कई प्रोडक्ट पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला लिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 62वीं बैठक के बाद शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर किसी प्रोडक्ट के कंपोजिशन में 70 फीसदी मोटे अनाजों का इस्तेमाल होता है तो ऐसे मामलों में कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि टैक्स से यह छूट तभी मिलेगी, जब वजन के हिसाब से मोटे अनाजों का कंपोजिशन कम से कम 70 फीसदी होगा और प्रोडक्ट बिना ब्रांडिंग के होंगे. ब्रांडेड प्रोडक्ट की स्थिति में 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. अभी तक ब्रांडेड और प्री-पैकेज्ड प्रोडक्ट के मामले में 18 फीसदी टैक्स लग रहा था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गुड़ पर जीएसटी की दरें घटाकर 5 फीसदी कर दी गई हैं. अभी तक गुड़ पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लग रहा था. इसी तरह सिलाई-कढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले जरी धागे पर जीएसटी की दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई हैं. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में टैक्स की दरों के अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों के टेन्योर को मौजूदा 65 साल से बढ़ाकर 67 साल तक करने की मंजूरी दी।