नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इस दोषसिद्धि के कारण उन्हें इस साल दूसरी बार लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया .3 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया. फैजल संसद में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहे थे . ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल (Mohammed Faizal) को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बरकरार रखने का फैसला किया है. इसके साथ ही दोष सिद्धि बरकरार रखने के केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.बता दें कि योग्य करार हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती दी थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की।