- सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को कार्रवाई का आदेश; 5 महीने में 50 हजार लोगों ने घर छोड़ा
नई दिल्ली
मणिपुर सरकार ने राज्य के लोगों से विस्थापित लोगों की जमीन न हड़पने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।राज्य के कमिश्नर (गृह) टी रनजोत सिंह ने मंगलवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 25 सितंबर के आदेश का जिक्र है।दरअसल, 25 सितंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य की धार्मिक इमारतों को अतिक्रमण और नुकसान या नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए।मणिपुर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों की प्रॉपर्टी और हिंसा में क्षतिग्रस्त होने वाली प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जाएगी और अतिक्रमण रोका जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार ऐसे लोगों को दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा छोड़ने का आदेश दे।अगर इसके बाद भी लोग अवैध कब्जा नहीं छोड़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में उन पर कार्रवाई हो सकती है। मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी लोगों के बीच जारी हिंसा में अब तक 178 लोगों की जान गई है, जबकि 50 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं।इंफाल वैली में मैतेई बहुल है, ऐसे में यहां रहने वाले कुकी लोग आसपास के पहाड़ी इलाकों में बने कैंप में रह रहे हैं, जहां उनके समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। जबकि, पहाड़ी इलाकों के मैतेई लोग अपना घर छोड़कर इंफाल वैली में बनाए गए कैंपों में रह रहे हैं।