नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों तक टाल दी है। अब कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूजक्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंक रोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कपिल सिब्बल को बताया कि वह दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस पर सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी का आधार उसके साथ तुरंत साझा किया जाना चाहिए लेकिन इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले बीती 19 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।