- अब वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं
गांधीनगर । गुजरात में रहने वाले जो नागरिक नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर आई है। नया पासपोर्ट जारी करने और पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण के दौरान पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस संबंध में राज्य के डीजीपी कार्यालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है. इस परिपत्र के अनुसार पासपोर्ट आवेदकों की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इन विवरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए – पासपोर्ट आवेदकों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट आवेदकों के सत्यापन के लिए आवेदक की नागरिकता के साथ-साथ आवेदक के पूर्व आपराधिक इतिहास का सत्यापन भी आवश्यक है। पुलिस को पासपोर्ट आवेदकों के पते का सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को पासपोर्ट आवेदकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने या आवेदक के हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, पुलिस को केवल उन मामलों में आवेदकों के निवास पर जाना चाहिए जहां पुलिस को पासपोर्ट आवेदकों का आगे सत्यापन करना आवश्यक लगता है। राज्य के डीजीपी द्वारा लिए गए इस फैसले से उन नागरिकों को बड़ी राहत मिली है जो नया पासपोर्ट जारी कराना चाहते हैं और पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना चाहते हैं।