नई दिल्ली । केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करता है और 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को सदस्य बनने के लिए पात्र होने की अनुमति देता है, राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। सरकार ने 15 सितंबर को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था। हालांकि अन्य न्यायाधिरकरणों की तरह अधिवक्ता इसके सदस्य बनने के पात्र नहीं थे।यह संशोधन कहता है कि अधिवक्ता सदस्य बनने के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वह “अपीलीय न्यायाधिकरण में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ दस साल से वकील हैं।” जीएसटी परिषद की सात अक्तूबर को हुई 52वीं बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया था।