चंडीगढ़। हाल ही में संसद में पास किये तीन कानूनों को 22 दिसंबर 2024 से पूर्व सभी यूटी में लागू ही नहीं किया जाएगा बल्कि इन तीनों कानूनों को सभी कोर्ट, पुलिस स्टेशनों, डीजीपी, सचिवालय, फोरेंसिक विभाग आदि में एआई तकनीक से कंप्यूटरीकरण कर जोड़ दिया जाएगा ताकि देश में कहीें भी कोई अपराध करता है तो इसकी जानकारी लेने में किसी को कोई परेशानी न हो और अपराधियों को तत्काल सजा दी जा सके।उन्होंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार इस पर लंबी अवधि से काम कर इसे अंजाम दिया है।