नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में दिए अपने फैसले पर पुनर्विचार के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अदालत इस मामले पर विचार कर रही है कि सांसदों-विधायकों को सदन में दिए भाषण और वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से छूट देना सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के अपने एक फैसले में सांसदों-विधायकों को यह छूट दी थी।