मुंबई
एक्टर दलीप ताहिल को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है. एक्टर को पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई है. यह मामला साल 2018 का है जब दलीप शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए गए थे. इस दौरान उन्होंने अपनी कार से एक ऑटो रिक्शा को कुचल दिया था जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दलीप को 2018 के हिट एंड रन मामने में सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है. सबूतों में कहा गया था कि एक्सीडेंट के दौरान दलीप ने टेस्टिंग के लिए पुलिस को अपने ब्लड सैंपल देने से इंकार कर दिया था. हालांकि बाद में उनके सैंपल लिए गए और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें शराब पाई गई.दलीप ताहिल ने ड्रिंक और ड्राइविंग मामले में दो महीने की सजा को लेकर कहा, ‘मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं. मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देने जा रहा हूं. मुझे जो सजा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई है, वो एक सस्पेंडेंड सेंटेंस (सजा) है. 2018 में जो एक एक्सीडेंट हुआ था, वो एक बेहद मामूली एक्सीडेंट था.’दलीप ने आगे कहा, ‘इस हादसे में पीड़ित को बेहद मामूली चोटें आईं थीं और उसे मामूली दवा देकर अस्पताल से रवाना कर दिया गया था. इसी के मद्देनजर हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे. मगर ये मामला वो नहीं है जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है.’ ड्राइविंग करते हुए ड्रंक होने के सवाल पर दलीप ताहिल ने कहा कि वे मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के हर पहलू को कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं.साल 2018 में दलीप शराब पीकर ड्राइव कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दो लोग जख्मी हो गए थे जिनमें एक का नाम जेनिता गांधी (21 साल) और दूसरे का नाम गौरव चुग (22) था. हादसे को अंजाम देने के बाद दलीप मौके से फरार भी हो गए थे लेकिन वे गणेश विसर्जन जुलूस की वजह से लगे ट्रैफिक जाम में फंस गए. जिसके बाद उन्हें लोगों ने पकड़ लिया. हालांकि दलीप ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की की।
बाद में लोगों पुलिस को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार किया जा सका।