नई दिल्ली । पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों की सजा पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला 7 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। दोषियों की सजा के खिलाफ दलीलों, हलफनामों और रिपोर्ट्स पर बहस होगी। इससे पहले अदालत ने 18 अक्टूबर को हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था।रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को हत्या का, जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को IPC की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत दोषी ठहराया गया है।सौम्या की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या की गई थी। अब मामले में 15 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।एडीशनल सेशन जज जस्टिस रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि पांचों दोषियों के हलफनामे के साथ परिवीक्षाधीन अधिकारी ने प्री सेंटेन्सिंग रिपोर्ट (PSR) समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल नहीं किए थे। इस कारण दोषियों की सजा पर बहस नहीं हो सकी। अदालत ने इसे तैयार करने का निर्देश देते हुए मामले को 7 नवंबर के लिए लिस्टेड किया है।