नई दिल्ली। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते.आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक, गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है. दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम ‘इंडिया’ को लेकर चुनौती दी थी।