- सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई रोकी
अहमदाबाद/नई दिल्ली । बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अहमदाबाद में चल रहे मानहानि के मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणी केवल गुजराती ठग हो सकते हैं के मामले में अपराधिक सुनवाई पर रोक लगा दी है। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर अहमदाबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मेट्रो पॉलिटन केस में मानहानि का मामला दर्ज किया था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यादव की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है। तेजस्वी यादव ने 22 मार्च को मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के संदर्भ में बोलते हुए कहा था कि मौजूदा संदर्भ अभी गुजराती ठग हो सकते हैं, उनकी ठगी को माफ भी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव की तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अपनी टीम के साथ पेश हुए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने आदेश पारित किया। इसके बाद पीठ ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर यादव द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिका पर जवाब मांगा है। यादव ने आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई गुजरात से बिहार स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।