नई दिल्ली (वी.एन.झा)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 10 दिन का और समय दिया है। राहुल नार्वेकर को पहले 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। अब डेडलाइन बढ़ाकर 10 जनवरी 2024 कर दी गई है।दरअसल, शिवसेना (उद्धव गुट) और NCP (शरद गुट) एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ पार्टी तोड़कर जाने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर जल्द फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।राहुल नार्वेकर ने गुरुवार (14 दिसंबर) को कोर्ट को बताया था कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर 2 लाख 71 हजार से अधिक पन्नों के डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं। महाराष्ट्र का विधासनभा सत्र भी चल रहा है। इसलिए मुझे फैसला लेने के लिए 3 हफ्ते का समय लगेगा।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज कहा- विधानसभा स्पीकर ने फैसले में देरी के जो कारण बताए हैं, वो वाजिब है। हम अध्यक्ष को फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी तक का समय देते हैं।इससे पहले कोर्ट ने 17 अक्टूबर को कहा था- हम नहीं चाहते कि यह मामला महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक लटक जाए। हमने बार-बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है। अगर वह फैसला नहीं करेंगे तो हम करेंगे।