कोलकाता
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ पॉलिसी को लागू करने की दिशा में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है।23 मई को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं, जहां पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को रखा जा सके। संदिग्ध विदेशियों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकेगा। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी।जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा और जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा, ताकि वापस उनके देश भेजा जा सके। अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या बड़े अधिकारी करेंगे।सरकार का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने की प्रक्रिया बताई गई है। इस आदेश की जानकारी पुलिस और संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।अधिकारियों के मुताबिक, होल्डिंग सेंटर अस्थायी व्यवस्था होंगे। यहां उन लोगों को रखा जाएगा, जिन पर भारत में अवैध रूप से रहने का शक है। यह पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत की जा रही है।इस कानून में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है।

